गैंगस्टर एक्ट में बड़ा फैसला 41.66 लाख की कुर्क कार और पोकलैंड मशीन मुक्त कराने की अर्जी खारिज
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Published - 15 October 2026 3 views
गैंगस्टर एक्ट में बड़ा फैसला: 41.66 लाख की कुर्क कार और पोकलैंड मशीन मुक्त कराने की अर्जी खारिज
नेशनल न्यूज 1 बांदा रिपोर्ट संध्या
बांदा गैंगस्टर एक्ट के एक मामले में बांदा स्थित विशेष गैंगस्टर न्यायालय ने करीब 41.66 लाख रुपये की कुर्क संपत्ति को मुक्त कराने की मांग खारिज कर दी। न्यायालय ने विकास कुमार गुप्ता पुत्र लालाराम गुप्ता, निवासी साहब नगर, कल्याणपुर, कानपुर नगर की ओर से दाखिल आवेदन निरस्त कर दिया। कुर्क संपत्तियों में निशान कार और पोकलैंड मशीन शामिल हैं। इस मामले में राज्य की ओर से विशेष लोक अभियोजक (गैंगस्टर एक्ट) सौरभ सिंह ने पैरवी की।
गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे से जुड़ा है मामला
यह मामला थाना कालिंजर, बांदा में दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 79/2022 और उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम की धारा 2/3 से संबंधित है। मामले में जिला मजिस्ट्रेट, बांदा ने गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत संबंधित संपत्तियों को कुर्क करने का आदेश दिया था। इसके बाद संपत्ति मुक्त कराने के लिए न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत किया गया।
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