डीएम ने मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत पात्र बालिकाओं के शत-प्रतिशत आवेदन सुनिश्चित कराने के दिए निर्देश
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Published - 15 June 2026 19 views
डीएम ने मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत पात्र बालिकाओं के शत-प्रतिशत आवेदन सुनिश्चित कराने के दिए निर्देश
नेशनल न्यूज 1 रिपोर्ट सम्पादक संजय तिवारी
रायबरेली जिलाधिकारी सरनीत कौर ब्रोका ने मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 में जनपद की समस्त पात्र बालिकाओं को योजना का लाभ उपलब्ध कराने हेतु श्रेणीवार विभिन्न विभागों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की जिम्मेदारियां निर्धारित कर दी गई हैं। जिलाधिकारी द्वारा निर्देशित किया गया है कि योजना की पात्रता शर्तों के अनुसार बालिकाओं का चिन्हांकन करते हुए उनके आवेदन-पत्र शत-प्रतिशत भरवाना सुनिश्चित किया जाए, जिससे कोई भी पात्र बालिका योजना के लाभ से वंचित न रहे। योजना के छह चरणों के अंतर्गत जन्म से लेकर उच्च शिक्षा तक बालिकाओं को लाभ प्रदान किया जाता है। प्रथम एवं द्वितीय चरण में जन्मी बालिकाओं तथा एक वर्ष का टीकाकरण पूर्ण कर चुकी बालिकाओं का चिन्हांकन कर आवेदन भरवाने की जिम्मेदारी मुख्य चिकित्साधिकारी एवं जिला कार्यक्रम अधिकारी को सौंपी गई है। इसके लिए आशा, एएनएम एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का सहयोग लिया जाएगा। उन्होंने कक्षा-1 एवं कक्षा-6 में प्रवेश लेने वाली पात्र बालिकाओं के आवेदन भरवाने का दायित्व जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को सौंपा गया है। वहीं कक्षा-9 में प्रवेश लेने वाली बालिकाओं के लिए जिला विद्यालय निरीक्षक को जिम्मेदार बनाया गया है। कक्षा-12 उत्तीर्ण कर स्नातक अथवा कक्षा-10 के बाद दो वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाली बालिकाओं के आवेदन भरवाने की जिम्मेदारी क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी एवं संबंधित महाविद्यालयों के प्राचार्यों को दी गई है।
जिलाधिकारी ने बताया है कि योजना के प्रत्येक चरण में लाभ प्राप्त करने के लिए परिवार में अधिकतम दो बच्चे होना, उत्तर प्रदेश का निवासी होना तथा परिवार की वार्षिक आय तीन लाख रुपये से कम होना अनिवार्य है। आवेदन के साथ आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, बैंक खाता विवरण, संयुक्त फोटो एवं संबंधित शैक्षिक अथवा टीकाकरण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को नोडल नामित करने एवं नियमित प्रगति रिपोर्ट देने के लिए सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे योजना की प्रगति की निगरानी हेतु एक नोडल अधिकारी/कर्मचारी नामित करें, जो प्रतिदिन की प्रगति रिपोर्ट जिला प्रोबेशन अधिकारी, रायबरेली को उपलब्ध कराएंगे। उन्होंने विशेष रूप से निर्देशित किया गया है कि वर्तमान शैक्षिक सत्र में कक्षा-1, कक्षा-6 एवं कक्षा-9 में प्रवेश के समय ही पात्र बालिकाओं का चिन्हांकन कर उनके आवेदन-पत्र भरवाए जाएं। विद्यालयों के प्रधानाध्यापक बालिकाओं को आवश्यक प्रमाण-पत्र एवं अन्य अभिलेखों की जानकारी उपलब्ध कराएंगे, ताकि आवेदन प्रक्रिया में किसी प्रकार की कठिनाई न हो। उन्होंने खण्ड शिक्षा अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं कि उनके क्षेत्र का कोई भी विद्यालय ऐसा न रहे जहां पात्र बालिकाओं के आवेदन-पत्र न भरे गए हों। वहीं क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी को स्नातक एवं पीजी महाविद्यालयों में प्रवेश के समय पात्र छात्राओं के आवेदन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने सत्यापन अधिकारियों को भी निर्देशित किया है कि पात्र बालिकाओं के आवेदन अनावश्यक रूप से निरस्त न किए जाएं तथा केवल अपात्र अथवा त्रुटिपूर्ण आवेदन ही अस्वीकृत किए जाएं। जिला प्रोबेशन अधिकारी सभी विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर यह सुनिश्चित करेंगे कि योजना के अंतर्गत कोई भी पात्र बालिका लाभ से वंचित न रह जाए तथा सभी आवेदन समयबद्ध रूप से स्वीकृत होकर शासन स्तर पर प्रेषित किए जाए।
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