नगर पंचायत सलोन उप निर्वाचन में मतदान एवं मतगणना को लेकर दिशा-निर्देश जारी
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Published - 07 October 2026 67 views
नगर पंचायत सलोन उप निर्वाचन में मतदान एवं मतगणना को लेकर दिशा-निर्देश जारी
नेशनल न्यूज 1 सलोन तहसील रिपोर्ट विमला रावत
रायबरेली जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत एवं नगरीय निकाय) रायबरेली सरनीत कौर ब्रोका ने बताया है कि राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा नगरीय निकाय उप निर्वाचन, माह सितम्बर/अक्टूबर, 2026 के अन्तर्गत नगर पंचायत सलोन के रिक्त अध्यक्ष पद पर सविरोध उप निर्वाचन हेतु दिनांक 13 अक्टूबर 2026 को निर्धारित मतदान स्थलों पर होने वाले मतदान तथा 15 अक्टूबर 2026 को सर्वोदय विद्यापीठ इंटर कॉलेज, सलोन जनपद रायबरेली पर होने वाली मतगणना कार्यवाही को सकुशल, निर्विघ्न एवं शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने के लिए आयोग द्वारा दिशा निर्देश जारी किये गये है।
उन्होंने बताया है कि मतदान दिवस पर उम्मीदवारों, उनके अभिकर्ताओं और मतदाताओं का मोबाइल फोन तथा तरल पदार्थ लेकर मतदान स्थल के 100 मीटर की परिधि में प्रवेश निषेध रहेगा। मतगणना की पूरी अवधि के दौरान उम्मीदवारों और उनके अभिकर्ताओं का मोबाइल फोन तथा तरल पदार्थ लेकर मतगणना स्थल पर भी प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यह प्रतिबन्ध ड्यूटी पर लगे कार्मिकों पर लागू नहीं होगा। मतदान अभिकर्ताओं को पोलिंग स्टेशन के बाहर बरामदे या ऐसे स्थान पर बैठाया जा सकता है, जहाँ से वे मतदान करने जा रहे मतदाता को भली-भाँति देख सकें और बाहर से ही पोलिंग स्टेशन के अन्दर हो रही पूरी प्रक्रिया भी उन्हें दिखाई पड़ती रहे। यदि किसी अभिकर्ता को किसी मतदाता के बारे में या अन्य कोई आपत्ति करना हो तो वे पीठासीन अधिकारी से लिखित या मौखिक आपत्ति कर सकता है तथा समय समय पर मतदान की स्थिति भी ज्ञात कर सकता है, जिसके लिए उन्हें प्रवेश करने से न रोका जाये।
मतदान के आरम्भ में मतदान के लिए मतपेटी तैयार करते समय सभी उम्मीदवार या उनके अभिकर्ता मतपेटी का निरीक्षण करने के लिए अन्दर आ सकते हैं। मतदान की समाप्ति पर मतपेटी को बन्द करते समय भी सभी उम्मीदवार या उनके अभिकर्ता जो मतपेटी की सील पर अपने हस्ताक्षर करना चाहें, वे अन्दर आ सकते है। सम्बन्धित क्षेत्र में मतदान के दिन मतदान ड्यूटी पर तैनात सुरक्षा कर्मियों को छोड़कर अन्य को अस्त्र शस्त्र लेकर चलने पर पूर्ण प्रतिबन्ध रहेगा। ड्यूटी पर तैनात सुरक्षा कर्मी भी मतदान स्थल के अन्दर तब तक प्रवेश नहीं करेंगे जब तक कि पीठासीन अधिकारी द्वारा उन्हें अनुमति न दी जाए। पोलिंग स्टेशन के प्रांगण में कोई व्यक्ति/अति विशिष्ट व्यक्ति अस्त्र-शस्त्र या स्कोर्ट के साथ प्रवेश नहीं करेगा। मतदान के दिन किसी भी व्यक्ति अथवा विशिष्ट व्यक्ति को स्कोर्ट उपलब्ध नहीं कराया जाएगा लेकिन अपना मत प्रयोग करने के लिए मतदान स्थल पर जाते व वहाँ से लौटते समय उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। मतदान केन्द्र के 200 मीटर की परिधि में किसी दल या उम्मीदवार द्वारा टेंट आदि नहीं लगाया जाएगा। पीठासीन अधिकारी, मतदान अभिकर्ताओं से उनका नियुक्ति पत्र प्राप्त करेंगे तथा मतदान केन्द्र में मतदान अभिकर्ता पास लगाकर उपस्थित रहेंगे। मतदान केन्द्र पर मतदान अभिकर्ता मोबाइल के साथ प्रवेश नहीं करेंगे। उक्त उप निर्वाचन में निर्वाचन परिणाम की घोषणा के उपरान्त विजय जुलूस निकालना प्रतिबन्धित रहेगा।
उन्होंने उप जिला मजिस्ट्रेट सलोन/प्रभारी अधिकारी निर्वाचन व्यवस्था, नगरीय निकाय उप निर्वाचन माह सितम्बर/अक्टूबर, 2026 जनपद रायबरेली को निर्देशित किया है कि उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन कराते हुए नगर पंचायत सलोन के रिक्त अध्यक्ष पद के उप निर्वाचन हेतु सभी प्रत्याशियों को अवगत कराना सुनिश्चित करें।
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