जनपद न्यायालय के रिक्त पदों पर करें आवेदन
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Published - 19 March 2026 17 views
जनपद न्यायालय के रिक्त पदों पर करें आवेदन
नेशनल न्यूज1 रिपोर्ट संपादक संजय तिवारी
रायबरेली जनपद न्यायाधीश अमित पाल सिंह ने बताया है कि माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के परिपत्र संख्या 14/एडमिन ‘डी’ सेक्शन दिनांकित 15.10.2022 के अनुपालन में जनपद न्यायालय से सेवानिवृत्त कर्मचारीगण में से जनपद न्यायालयों में रिक्त पदों के सापेक्ष पुनर्नियुक्ति किये जाने का निर्देश प्राप्त हुआ है। उक्त के अनुक्रम में रायबरेली जजशिप में समूह ‘ग’ के रिक्त 76 पदों पर उ०प्र० के जनपद न्यायालयों के सेवानिवृत्त अथवा 30 जून 2026 तक लिपिकीय संवर्ग से सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारीगण को एक वर्ष तक अथवा पदोन्नति अथवा सीधी भर्ती के माध्यम से पर्याप्त रिक्ति के भरे जाने तक अथवा 65 वर्ष की आयु प्राप्त होने तक, जो पहले हो, पुनर्नियुक्ति किये जाने हेतु विज्ञप्ति निर्गत की जाती है।उन्होंने बताया है कि माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के अनुपालन में लिपिकीय संवर्ग के कुल 76 रिक्त पदों के सापेक्ष उ०प्र० के जनपद न्यायालय से सेवानिवृत्त ऐसे कर्मचारी जिनकी आयु 65 वर्ष पूर्ण न हुई हो, से तृतीय श्रेणी कर्मचारीगण के पदों पर पुनर्नियुक्ति हेतु निर्धारित प्रारूप पर आवेदक अपना आवेदन-पत्र, आयु प्रमाण-पत्र, व स्वस्थता प्रमाण-पत्र तथा जनपद न्यायालय में पूर्व नियुक्ति एवं सेवानिवृत्ति से सम्बन्धित प्रपत्रों के साथ 31 मार्च 2026 को सायं 05ः00 बजे तक, जनपद न्यायालय, रायबरेली के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के कार्यालय में प्रशासनिक अधिकारी के पास प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित समय एवं तिथि के पश्चात प्राप्त हुए आवेदनों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।
पुनर्नियुक्ति हेतु साक्षात्कार की प्रक्रिया अपनाई जायेगी। अभ्यर्थी 09 अप्रैल 2026 को साक्षात्कार हेतु प्रातः 10ः00 बजे जनपद न्यायालय परिसर में स्थित प्रशासनिक कार्यालय में उपस्थित होंगे। साक्षात्कार हेतु उपस्थित अभ्यर्थी को किसी भी प्रकार का यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा उक्त पदों का वेतनमान आवेदक द्वारा सेवा निवृत्ति के ठीक पूर्व अंतिम धारित पद पर मिलने वाले अन्तिम आहरित वेतन (भत्तों को छोड़कर) जिसमें से पेंशन की राशि घटाकर मानदेय के रूप में देय होगा। अन्य भत्ते उत्तर प्रदेश शासन के यथा संशोधित आदेशों के अधीन प्रदान किये जायेंगे यह पुननियुक्ति माननीय उच्च न्यायालय के आदेश-निर्देश के अधीन होगी।
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