एक जनपद एक व्यंजन’ योजना के तहत मसाला उद्योग के लिए वित्तीय सहायता हेतु आवेदन आमंत्रित
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Published - 19 July 2026 5 views
एक जनपद एक व्यंजन’ योजना के तहत मसाला उद्योग के लिए वित्तीय सहायता हेतु आवेदन आमंत्रित
नेशनल न्यूज 1 रिपोर्ट सम्पादक संजय तिवारी
रायबरेली उपायुक्त उद्योग परमहंस मौर्य ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2026-27 में ‘एक जनपद एक व्यंजन (ODOC)’ कार्यक्रम के अंतर्गत वित्त पोषण सहायता योजना संचालित की जा रही है। इस योजना के तहत जनपद के चयनित व्यंजन “मसाला” से संबंधित विभिन्न गतिविधियों में कार्यरत अथवा नया उद्यम स्थापित करने के इच्छुक पात्र व्यक्तियों एवं उद्यमियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने बताया कि योजना के अंतर्गत मार्जिन मनी अनुदान निम्नानुसार देय होगा- ₹25 लाख तक की परियोजना पर परियोजना लागत का 25 प्रतिशत अथवा अधिकतम ₹6.25 लाख (जो कम हो)। ₹25 लाख से ₹50 लाख तक की परियोजना पर परियोजना लागत का 20 प्रतिशत अथवा ₹6.25 लाख। ₹50 लाख से ₹1.50 करोड़ तक की परियोजना पर परियोजना लागत का 10 प्रतिशत अथवा ₹10 लाख। ₹1.50 करोड़ से अधिक की परियोजना पर परियोजना लागत का 10 प्रतिशत अथवा अधिकतम ₹50 लाख (जो कम हो)।उन्होंने बताया कि उद्यम के दो वर्ष तक सफल संचालन के उपरांत मार्जिन मनी को अनुदान के रूप में बैंक ऋण में समायोजित किया जाएगा। योजना के अंतर्गत सामान्य वर्ग के आवेदकों को परियोजना लागत का 10 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, महिला एवं दिव्यांग श्रेणी के आवेदकों को परियोजना लागत का 5 प्रतिशत स्वयं का अंशदान करना होगा।योजना के लिए पात्रता के संबंध में उन्होंने बताया कि आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए तथा किसी न्यूनतम शैक्षिक योग्यता की अनिवार्यता नहीं है। वित्तीय सहायता केवल जनपद के चयनित ओडीओसी उत्पाद “मसाला” से संबंधित सेवा एवं व्यवसाय क्षेत्र की इकाइयों के लिए अनुमन्य होगी। साथ ही, आवेदक ने भारत सरकार अथवा उत्तर प्रदेश सरकार की किसी अन्य स्वरोजगार योजना का पूर्व में लाभ प्राप्त न किया हो तथा वह किसी राष्ट्रीयकृत बैंक, वित्तीय संस्था अथवा सरकारी संस्था का चूककर्ता (डिफॉल्टर) न हो। उपायुक्त उद्योग ने बताया कि पात्र एवं इच्छुक आवेदक निर्धारित प्रारूप में ऑनलाइन वेबसाइट https://diupmsme.gov.in के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। योजना से संबंधित विस्तृत दिशा-निर्देश, पात्रता, आवश्यक अभिलेख एवं अन्य जानकारी के लिए किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास केंद्र, सिविल लाइंस, रायबरेली से संपर्क किया जा सकता है।
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