12 सितम्बर को राष्ट्रीय लोक अदालत में होगा विभिन्न मामलों का त्वरित निस्तारण
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Published - 11 September 2026 8 views
12 सितम्बर को राष्ट्रीय लोक अदालत में होगा विभिन्न मामलों का त्वरित निस्तारण
नेशनल न्यूज 1 रिपोर्ट सम्पादक संजय तिवारी
रायबरेली मा० उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशानुसार तथा मा० अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/जनपद न्यायाधीश रायबरेली अमित पाल सिंह के दिशा-निर्देशन में 12 सितम्बर 2026 को दीवानी न्यायालय, रायबरेली में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अनिशा ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में बैंक से संबंधित प्री-लिटिगेशन मामले, बीमा, राजस्व, विद्युत, जल, सेवा में वेतन एवं भत्ते, श्रम, मोटर दुर्घटना, पारिवारिक विवाद सहित अन्य छोटे मामलों का आपसी समझौते के आधार पर निस्तारण किया जाएगा। इसके अतिरिक्त ई-चालान एवं चेक बाउंस से संबंधित मामलों का भी सरल एवं सहज तरीके से निस्तारण कराया जा सकता है।उन्होंने बताया कि लोक अदालत में मामलों के निस्तारण के लिए किसी प्रकार का शुल्क देय नहीं है। लोक अदालत में निस्तारित मामले के विरुद्ध अपील का प्रावधान नहीं होता और प्रकरण अंतिम रूप से निस्तारित माना जाता है। लोक अदालत की प्रक्रिया कानूनी जटिलताओं से परे सरल, सहज एवं आपसी समझौते पर आधारित होती है। समस्त विद्वान अधिवक्तागण एवं वादकारीगण अपने मामलों को संबंधित न्यायालय में प्रार्थना-पत्र के माध्यम से प्रस्तुत कर राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारण कराकर इसका लाभ उठा सकते हैं। राष्ट्रीय लोक अदालत के संबंध में अधिक जानकारी एडीआर सेंटर, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, रायबरेली के कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।
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