पर्व-त्योहार धार्मिक आयोजनों के दृष्टिगत जनपद में 02 नवम्बर तक धारा-163 के तहत निषेधाज्ञा लागू
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Published - 16 September 2026 66 views
पर्व-त्योहार, धार्मिक आयोजनों के दृष्टिगत जनपद में 02 नवम्बर तक धारा-163 के तहत निषेधाज्ञा लागू
नेशनल न्यूज 1 रायबरेली रिपोर्ट सन्नो विश्वकर्मा
रायबरेली जिला मजिस्ट्रेट सरनीत कौर ब्रोका ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा-163 के तहत जनपद में लोक प्रशांति एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से निषेधाज्ञा जारी की है। आदेश के अनुसार यह निषेधाज्ञा 15 सितम्बर 2026 से 02 नवम्बर 2026 तक प्रभावी रहेगी।उन्होंने बताया कि जनपद में 17 सितम्बर को विश्वकर्मा पूजा, 25 सितम्बर को अनन्त चतुर्दशी एवं गणेश प्रतिमा विसर्जन, 27 सितम्बर से 10 अक्टूबर तक पितृ पक्ष, 02 अक्टूबर को महात्मा गांधी जयंती, 11 से 19 अक्टूबर तक शारदीय नवरात्रि एवं दुर्गा प्रतिमा विसर्जन, 20 अक्टूबर को दशहरा, 26 अक्टूबर को महर्षि वाल्मीकि जयंती तथा 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभभाई पटेल जयंती सहित विभिन्न पर्वों के आयोजन होने हैं। पूर्णिमा/अमावस्या पर गंगा स्नान, विभिन्न आयोग एवं भर्ती बोर्ड की प्रतियोगी परीक्षाओं तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद/विश्वविद्यालय की परीक्षाओं एवं परीक्षा पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के साथ संचारी रोगों की रोकथाम के लिए शासन के निर्देशों का अनुपालन भी कराया जाना है। आदेश के तहत सार्वजनिक स्थानों पर पांच से अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर प्रतिबंध रहेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित गोपनीय एवं आंतरिक सूचनाओं तथा भारतीय सेना एवं सुरक्षा बलों के आवागमन अथवा आंतरिक खुफिया जानकारी को साझा करना प्रतिबंधित रहेगा। राजकीय एवं पुलिस कार्यालयों, सुरक्षा बलों के स्थानों, सरकारी सर्वर, ईंधन डिपो एवं पम्प, विद्युत उपकेंद्र, दूरसंचार टावर, ओएफसी केबल, जलापूर्ति व्यवस्था, राजमार्गों, पुलों, रेलमार्गों, चिकित्सा एवं मेडिकल आपूर्ति, वित्तीय संस्थानों एवं एटीएम आदि के कार्यों में किसी प्रकार का गतिरोध उत्पन्न नहीं किया जाएगा। धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने, अफवाहों एवं धार्मिक उत्तेजना फैलाने, साम्प्रदायिक तनाव उत्पन्न करने वाले कृत्यों तथा लाठी-डंडा, ईंट-पत्थर, सोडा वाटर की बोतल आदि वस्तुओं को आघात पहुंचाने के उद्देश्य से एकत्र करने पर रोक रहेगी। धार्मिक स्थलों या मकानों पर रंग-कीचड़ डालने, साम्प्रदायिक विद्वेषपूर्ण नारे लगाने, अश्लीलता, नशे में अभद्र भाषा का प्रयोग, खतरनाक तरीके से वाहन चलाने तथा जबरन चंदा वसूली पर भी प्रतिबंध रहेगा। डीजे, साउंड एवं अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्रों का निर्धारित ध्वनि सीमा से अधिक प्रयोग तथा रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग प्रतिबंधित रहेगा। सार्वजनिक स्थानों पर म्यूजिक सिस्टम/लाउडस्पीकर का प्रयोग सक्षम स्तर की अनुमति के बिना नहीं किया जा सकेगा। गंगा स्नान अथवा अन्य आयोजनों में व्यक्तियों के आवागमन के लिए ट्रैक्टर-ट्रॉली एवं मालवाहक वाहनों का प्रयोग नहीं किया जाएगा। यात्रियों के आवागमन के लिए विधि मान्य सवारी वाहनों का ही प्रयोग किया जाएगा। धार्मिक यात्राओं एवं जुलूसों में अस्त्र-शस्त्र का प्रदर्शन, सड़क अवरोध, ट्यूबलाइट/बल्ब फोड़ना, तेज रफ्तार वाहन से स्टंट, अश्लील प्रदर्शन तथा साम्प्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाले नारे या टिप्पणियां प्रतिबंधित रहेंगी। निषेधाज्ञा जनपद रायबरेली की सीमा में रहने वाले एवं आवागमन करने वाले सभी व्यक्तियों पर लागू होगी। आदेश का उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता-2023 की धारा-223 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध होगा।सम्बंधित खबरें
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