12 साल पुराने गैंगस्टर केस में फैसला तीन दोषसिद्ध को 4-4 साल की सजा
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Published - 08 October 2026 22 views
12 साल पुराने गैंगस्टर केस में फैसला तीन दोषसिद्ध को 4-4 साल की सजा
रामबहादुर उर्फ दाऊ, ल्लू और बलराम उर्फ बल्लू पर 6-6 हजार रुपये अर्थदंड भी
नेशनल न्यूज 1 बांदा रिपोर्ट संध्या
बांदा। करीब 12 वर्ष पुराने गैंगस्टर एक्ट के मामले में विशेष गैंगस्टर अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। न्यायालय ने रामबहादुर सिंह उर्फ दाऊ सिंह, कल्लू सिंह और बलराम उर्फ बल्लू को उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम की धारा 3 के तहत दोषसिद्ध करते हुए चार-चार वर्ष के कठोर कारावास और 6-6 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
अर्थदंड जमा न करने पर प्रत्येक दोषसिद्ध को दो माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। फैसला सुनाए जाने के बाद तीनों को न्यायिक अभिरक्षा में लेकर जिला कारागार, बांदा भेज दिया गया।
मामला थाना कोतवाली नगर से संबंधित मु0अ0सं0 653/2014 का है। अभियोजन के अनुसार तीनों अभियुक्त संगठित गिरोह बनाकर आपराधिक गतिविधियों में लिप्त थे और अपने तथा गैंग के सदस्यों के आर्थिक एवं भौतिक लाभ के लिए अपराध करते थे। अभियोजन ने उनके आपराधिक इतिहास और आधारभूत मुकदमों के आधार पर गैंगचार्ट तैयार कर आवश्यक स्वीकृति के बाद गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की थी।
मामले में राज्य की ओर से विशेष लोक अभियोजक गैंगस्टर एक्ट सौरभ सिंह ने प्रभावी पैरवी की। अभियोजन की ओर से गैंगचार्ट, आपराधिक इतिहास, एफआईआर, जीडी, आरोपपत्र, अभियोजन स्वीकृति सहित अन्य दस्तावेज न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए।
बचाव पक्ष ने अभियुक्तों को निर्दोष बताते हुए अभियोजन के साक्ष्यों और गैंगचार्ट की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए। दोनों पक्षों की दलीलें और पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का परीक्षण करने के बाद न्यायालय ने तीनों के खिलाफ धारा 3 गैंगस्टर एक्ट का अपराध सिद्ध माना।
न्यायालय ने पूर्व में बिताई गई अभिरक्षा की अवधि को विधि के अनुसार सजा में समायोजित करने का आदेश भी दिया। अभियोजन की पैरवी में पैरोकार अभिलाष यादव तथा कोर्ट मुहर्रिर रघुनाथ मौर्य और अमित कुमार ने भी सहयोग किया।
8 अक्टूबर 2026 को आए इस फैसले के बाद तीनों दोषसिद्ध अभियुक्तों को जिला कारागार, बांदा भेज दिया गया।
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